Hot Posts

6/recent/ticker-posts

HOT POST

TATKALNEWS23

ट्रक चालकों पर सरकार ने लगाई नए नियम ।

 अमित शाह जी ने 

नए कानून में ट्रक चालकों पर एक एक्सीडेंट पर 10 साल की सजा 7 लाख जुर्माना भरना पड़ेगा।


 

सरकार के नए कानून हिट एंड रन,

 केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन निशा के खिलाफ बस चालक और ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतर आए हैं। पेट्रोल डीजल सब्जी जैसी बुनियादी चीजों के लिए सप्लाई वाली ट्रांसपोर्ट सेवाएं बंद पड़ी जा रही हैं। देश के अलग-अलग प्रदेश में लोग परेशानी झेल रहे हैं। 

पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने पर भड़की पब्लिक।

पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वाले लोग गुंटुर बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई पब्लिक बस नहीं दिख रही और ना ही कोई लोकल पब्लिक वहां देख रही है ऐसे में पब्लिक पूरा घबराई हुई है। सोशल मीडिया से खबर सामने आई है कि जी हड़ताल के बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वालों वाहनों की कतार काफी लंबी हो गई है और बढ़ती जा रही है।

सरकार के बदलते कानून।

दरअसल सरकार के नए कानून को लेकर हिट एंड रन नए कानून बनाए हैं जिसके तहत अगर कोई ट्रक ड्राइवर या डंपर चालक किसी को कुचल कर भागता है तो उसे 10 साल की जय और 7 लाख का जुर्माना भरना पड़ता था। इसके पहले जो नियम था कुछ ही दिनों में ट्रक ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वह पुलिस थाने से ही बाहर आ जाताथा ।




पहले और अब वाले कानून में अंतर।

अब तक हादसा होने पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दंड सहित की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है।नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा, 

मीडिया सूत्र से पता चला है कि,

हालांकि भी नया कानून लागू नहीं हुआ है मगर इस नए नियम से ट्रक ड्राइवर को काफी खौक है कि उन्हें लग रहा है कि इस कानून लागू होने के बाद हमें गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि 10 साल की कैद और 7 लाख जमाने की सजा काफी कड़ी होती है। भोपाल के बड़ी इलाकों में हड़ताल कर रहे टाइम करो के ड्राइवर ने बीटीसी से कहा कि हमें उतना पैसा भी नहीं मिलता कि वह इतना साइज जुर्माना दे सके दूसरा उन्हें नए कानून से भारी पड़ताल का डर है 10 साल की कैद की सजा काफी ज्यादा होती है।



गरीब भाई ने बताया अपना हाल।

इन भाई साहब ने बताया कि एक एक ट्रक ड्राइवर को एक एक्सीडेंट पर 10 साल की जेल और 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। जो की अंधा कानून है। उन्होंने कहा कि एक ट्रक ड्राइवर जो की दिन में ₹500 कम रहा है तो अपने परिवार पालिका की 10 लाख जुर्माना कहां कहां से भरेगा अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह किसी के यहां नौकरी क्यों करता कोई अपना काम करता जो कि इस कानून को बदलना होगा


समय से सामान न पहुंचने में पब्लिक में हड़कंप

आपको बताते चलें पूरे देश में रोजाना औसत 1 लाख से ज्यादा ट्रक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग-अलग हिस्सों में दावों को पहुंचते हैं उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक करीब इसके ज्यादा ही ट्रक फल और सब्जियों को पहुंचाने का काम करते हैं।और छोटे बड़े सामान पहुंचते हैं लेकिन पिछले 48 घंटे में दवाइयां से लेकर और फल और सब्जियां समेत डीजल पेट्रोल और सीएनजी जैसी ज़रूरतें सप्लाई करने के लिए ट्रक नहीं चल रहे हैं। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कांग्रेस संगठन के मुताबिक चालकों की हड़ताल का बड़ा असर पढ़ना शुरू हो गया है इस हड़ताल की गंभीरता को देखते हुए संगठन की मंगलवार दो बार एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई है। संगठन के साथ ।गृह मंत्री के साथ बातचीत चल रही है। सरकार ने भी ट्रक ड्राइवर को हड़ताल का लोगों पर असर ना पढ़ने इसलिए अधिकारी को निर्देश दिया है




एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ